जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती पर बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया है। महबूबा मुफ़्ती ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत सरकार के साथ होने वाली वार्ता में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान को शामिल करने की बात की थी। उनके इसी मांग पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनपर देहद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है।

महबूबा के बयान से नाराज मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ एक परिवाद दर्ज कराया गया है। जिसमें उन पर देशद्रोह और देश की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में दाखिल किए गए परिवाद में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 323,504,109,110,111,120 (बी) 124 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इसके तहत महबूबा को 10 से 12 साल तक कारावास है।

REPORT : AKSHAY DEEP