WhatsApp भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट गया है। चूंकि सरकार की गाइडलाइन है कि जरूरत पड़ने पर WhatsApp को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा। यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। पर कंपनी ने कहा कि WhatsApp पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि इस तरह की जरूरत उन मामलों में पड़ती है जब किसी मैसेज को रोकना हो या उसकी जांच करना हो। साथ ही भारत की संप्रभुता, अखंडता या दूसरे देशों के साथ फेंडली रिलेशन में कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में मैसेज के ओरिजिन की जरूरत होती है। इसके अलावा रेप, सेक्सुअल मेटेरियल या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मेटेरियल की जांच पड़ताल के लिए भी इसको ज़रूर बताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सोशल मीडिया गाइडलाइन्स से WhatsApp के नॉर्मल फंक्शन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इसका आम यूज़र्स को दिक्कत नहीं होगी.