सरकार द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूप लॉकडाउन 3 मई 2020 तक वर्तमान में प्रभावी है यद्यपि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बहाल रखा गया । पुनश्च वर्तमान परिदृश्य में 20 अप्रैल के बाद सरकारी स्तर पर कुछ सेक्टर में रियायतें दी गई हैं तथा उसके अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिसका लॉक डाउनलोड की अवधि में पालन करना आवश्यक है। साथ ही कुछ सेक्टर की सेवाओं को अभी बंद रखा गया है।
*बंद रहनेवाली गतिविधि*
घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, ट्रेन, बस ,टैक्सी ,अंतरराज्यीय परिवहन(सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्य को छोड़कर)
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां, शिक्षण ,प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आतिथ्य सत्कार की सेवाएं।
सिनेमा हॉल , मॉल, जीम, बार पार्क सभा आदि।
सभी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजनात्मक, खेल गतिविधि परिसर, धार्मिक स्थल एवं अन्य सभा।
*सार्वजनिक स्थलों हेतु मार्गदर्शिका*
मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है।
सार्वजनिक स्थलों पर 5 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध है तथा जुर्माना किया जाएगा।
शराब , गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर पूर्णत: रोक है।
*20 अप्रैल के बाद कार्य करने हेतु आदेशित सेवाएं*
मालवाहक परिवहन (राज्य के भीतर एवं बाहर) सेवाएं–वायु मार्ग रेल मार्ग स्थल मार्ग एवं समुद्र मार्ग ।
मालवाहक वाहन, सामग्री की आपूर्ति एवं उठाव हेतु उपयोग में प्रयुक्त वाहन।
आवश्यक सामग्री की आपूर्ति चेन को कायम रखने हेतु उसके विनिर्माण, थोक एवं फुटकर बिक्री से संबंधित दुकान एवं गाड़ी।
बड़ी ईंटऔर मोर्टार स्टोर, राजमार्ग पर ढाबा एवं ट्रक मरम्मति की दुकानों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ एवं मजदूरों की गतिविधि।
*व्यक्तियों की गतिविधि*
चिकित्सीय आपातकालीन सेवाओं तथा आवश्यक सामग्री के अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न निजी वाहन।
चारपहिया वाहन में ड्राइवर एवं पीछे की सीट पर एक यात्री ।
दो पहिया वाहन पर मात्र एक व्यक्ति ही चलेंगे । अर्थात स्वयं ड्राइवर के रूप में रहेंगे।
*सार्वजनिक उपयोगिता*
ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग।
मनरेगा के कार्य जिसमें सिंचाई, जल संरक्षण को प्राथमिकता। किंतु कार्यस्थल पर मजदूरों को मास्क का प्रयोग करना तथा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य होगा।
हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नली, एवं जल जीवन हरियाली का कार्य।
ऊर्जा, डाक सेवा ,जल एवं स्वच्छता,कचड़ा प्रबंधन, संचार एवं इंटरनेट सेवाएं।
*कृषि सेवाएं*
खेती का कार्य तथा कृषि उत्पाद की अधिप्राप्ति से जुड़ी एजेंसी।
मशीनरी की दुकानें , कस्टम हायरिंग केंद्र ,खाद एवं बीज से संबंधित सेवाएं।
कृषि मंडी, प्रत्यक्ष विपणन कार्य कटाई एवं बोवाई।
मत्स्य पालन कार्य यथा प्रसंस्करण एवं बिक्री , हैचरी (मछली अंड उत्पत्तिशाला), वाणिज्यिक एक्वेरिया।
पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध उत्पाद का वितरण एवं बिक्री, पशु आश्रय गृह।
*वित्त क्षेत्र*
आरबीआई एवं आरबीआई विनियमित वित्तीय मार्केट, बैंक, एटीएम ,आईटी वेंडर एवं बैंकिंग कार्य।
सेबी एवं कैपिटल एवं डेब्ट मार्केट सर्विस, आईआरडीएआई एवं बीमा कंपनी।
*सामाजिक क्षेत्र*
बच्चों दिव्यांगों इत्यादि के लिए गृह, पर्यवेक्षण गृह
ईपीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड का भुगतान ,आंगनबाड़ी का संचालन।
*वाणिज्यिक सेवा*
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आईटी सर्विस (50% की उपस्थिति)
सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा एवं कॉल सेंटर, पंचायत स्तरीय कॉमन सर्विस सेंटर।
प्राइवेट सिक्योरिटी एवं सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं होटल आदि।
क्वॉरेंटाइन सुविधाओं के लिए स्थापना , स्व -नियोजित सेवाएं यथा इलेक्ट्रीशियन प्लंबर आदि।
*स्वास्थ्य सेवाएं*
अस्पताल नर्सिंग होम टेलीमेडिसिन सुविधाएं मेडिकल दुकान एवं डिस्पेंसरी।
कोविड-19 से संबंधित लैब एवं संग्रह केंद्र, अधिकृत निजी प्रतिष्ठान।
पशुपालन अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, टीका एवं दवाई के बिक्री एवं आपूर्ति।
विनिर्माण इकाई मेडिकल उपकरण तथा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का निर्माण।
मेडिकल कार्य से जुड़े सभी कर्मी, नर्स ,पारा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन।
कंटेनमेंट जोन पर उक्त सभी दिशा निर्देश लागू नहीं हैं। अर्थात 20 अप्रैल से रियायत संबंधी कार्य कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नहीं है। यहां दो कंटेनमेंट जोन हैं – सुल्तानगंज एवं खजपुरा
लॉक डाउन की अवधि में मालवाहक वाहनों के चालकों/ हेल्परो की सुविधा हेतु राजमार्गों पर ढाबा खोलने की अनुमति दी गई है।
जिला अंतर्गत एनएच एवं एस एच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर ढाबा खोलने की अनुमति दी जाएगी।
मालवाहक वाहनों की मरम्मति हेतु गैरेज खोलने, स्पेयर पार्ट्स की दुकान एवं राजमार्गों पर ढाबा खोलने संबंधी अनुमति एवं पास निर्गत करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को प्राधिकृत किया गया है।